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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल/ Frequently asked questions (FAQs)

NFSA का पूर्ण रूप "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्रदान कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। NFSA के अंतर्गत दो प्रकार के लाभुक श्रेणी आते है – PHH (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी) और AAY (अंत्योदय अन्न श्रेणी)। इन लाभुकों को हर महीने NFSA के तहत मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, उपलब्ध कराया जाता है साथ ही अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त में चना दाल एवं नमक और AAY कार्डधारकों को इसके अतिरिक्त अनुदानित दर पर चीनी मिलती है। राज्य सरकार साल में दो बार कपड़े (धोती/लुंगी व साड़ी) भी देती है।
JSFSS का मतलब है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। यह राज्य स्तर की योजना है जिसमें ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं और लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है।
प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल प्रति माह मुफ्त में, प्रति कार्ड 1 किलोग्राम चना दाल एवं 1 किलोग्राम नमक प्रति माह मुफ्त में और साल में दो बार 1 धोती/लुंगी और 1 साड़ी ₹10 प्रति वस्त्र के दर पर मिलता है।
NFSA अन्तर्गत मुफ्त में 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और 1 किलोग्राम गेहूं तथा अन्य योजनाओं के तहत प्रति माह प्रति कार्ड मुफ्त में 1 किलोग्राम चना दाल एवं 1 किलोग्राम नमक और साल में दो बार कपड़े (एक धोती/लुंगी व एक साड़ी) ₹10 प्रति वस्त्र के दर पर मिलता हैं।
NFSA अन्तर्गत मुफ्त में 28 किलो फोर्टिफाइड चावल, 7 किलोग्राम गेहूं तथा अन्य योजनाओं के तहत प्रति कार्ड प्रति माह मुफ्त में 1 किलोग्राम चना दाल एवं 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम चीनी (अनुदानित दर पर)। प्रति कार्ड साल में दो बार कपड़े (एक धोती/लुंगी व एक साड़ी) ₹10 प्रति वस्त्र के दर पर भी मिलता हैं।
अभी केवल ग्रीन कार्ड (JSFSS) और व्हाइट कार्ड ऑनलाइन बनाए जा सकते हैं। NFSA (PHH और AAY) कार्ड के लिये रिक्ति नहीं है, लेकिन पात्रता के आधार पर आवेदन करके ग्रीन कार्ड को NFSA में परिवर्तित कराया जा सकता है।
ऑनलाइन – jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करें। सभी परिवार सदस्यों की जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें। ऑफलाइन – भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को अपने BSO कार्यालय में जमा करें। रसीद अवश्य लें।
जोड़ने के दो महीने बाद से। उदाहरण: अप्रैल में जोड़ा गया सदस्य जून से राशन पाने लगेगा।
aahar.jharkhand.gov.in पर जाकर "लाभुक के कार्ड की जानकारी" पर क्लिक करें और राशन कार्ड नंबर डालकर जानकारी देखें।
व्हाइट कार्ड सामान्य श्रेणी (APL) के लिए होता है। jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर "register" पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें और कार्ड प्रकार में "white" चुनें।
कार्ड परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। (प्रज्ञा केन्द्र की सहायता ले सकते हैं)।
ऑनलाइन – jsfss.jharkhand.gov.in या aahar.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके ERCMS विकल्प से बदलाव करें। ऑफलाइन दस्तावेज – नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या SOR/DSO कार्यालय में आवेदन करें।
NFSA कार्ड होना आवश्यक है। कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। इससे देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं।
jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर "cardholder login" करें और "surrender card" विकल्प चुनें। या संबंधित DSO कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा करें।
अपने सम्बंधित डीलर/FPS से मात्र ₹10 प्रति वस्त्र में साल में दो बार लें।
सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, रविवार व सरकारी अवकाश को छोड़कर।
jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर परिवार का मुखिया लॉगिन करके "Dealer Change" लिंक पर क्लिक करने के उपरांत प्राप्त फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद डीलर का बदलाव कर सकेगा।
PGMS (जन शिकायत प्रबंधन प्रणाली) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ खाद्य वितरण से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
कॉल करें: 1967/18002125512, ईमेल: pgms@dfcajharkhand.in, वेबसाइट: pgms.dfcajharkhand.in, संबंधित DSO/SOR को पत्र लिखें।
ऊपर दिए गए नंबरों या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
uparjan.jharkhand.gov.in पर जाकर "किसान पंजीकरण" पर क्लिक करें और विवरण भरें।
e-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद आपको PACS/LAMPS के द्वारा SMS भेज कर खरीद के लिए बुलाया जाएगा।
uparjan.jharkhand.gov.in पर जाकर "भुगतान देखें" विकल्प से जानकारी लें।
नजदीकी FPS डीलर या CSC/प्रज्ञा केंद्र/ "Mera eKYC" मोबाइल ऐप में जाकर आधार सत्यापन करें।
हां, किसी भी राज्य के FPS Dealers या CSC/प्रज्ञा केंद्र में जाकर आधार और OTP द्वारा फेशियल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
पात्रता मापदंड: विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, ट्रांसजेंडर, PVTG, विकलांग (>40%), गंभीर बीमारी वाले, बुजुर्ग, भिखारी, घरेलू कामगार, श्रमिक, रेहड़ी/पटरी वाले आदि पात्र हैं। अपात्रता मापदंड: सरकारी नौकरी/पेंशनर, करदाता, 5 एकड़ ज़मीन से अधिक कृषि भूमि वाले व्यक्ति, 4-व्हीलर वाहन के मालिक, 3 कमरों से अधिक का पक्का घर आदि।
ऑनलाइन – jsfss पोर्टल पर लॉगिन कर "सदस्य को हटाएं" विकल्प चुनें और मृत्यु प्रमाणपत्र अपलोड करें। ऑफलाइन – परिवार के मुखिया द्वारा फॉर्म 10F और मृत्यु प्रमाणपत्र DSO कार्यालय में जमा करें। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो तो पहले परिवार के मुखिया बदलना होगा।
जन वितरण प्रणाली दुकानों में वेइंग मशीन एवं माप-तौल उपकरण के सत्यापन एवं नवीकरण हेतु विधिक माप विज्ञान अन्तर्गत शिकायतों का समाधान हेतु दिए गए नंबरों या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है।
NFSA कार्डधारकों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पोषक तत्वों के मिश्रण को चावल के आटे में मिलाकर चावल के आकार में बनाए जाते हैं। फिर 1 किलोग्राम FRK को 100 किलोग्राम साधारण चावल में मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। इसका सेवन करने से पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है।
जब आप चावल में से कंकड़ आदि छांट रहे हों, तो जो चावल के दाने थोड़े अलग दिखते हैं, वे ही FRK होते हैं जिनमें पोषक तत्व होते हैं। इन्हें न फेंके। चावल को दो-तीन बार धोकर अच्छी तरह से साफ करें और 30 मिनट तक भिगो दें। जो दाने पानी में डूबते नहीं हैं उन्हें न निकालें — वे भी FRK होते हैं। जिस पानी में चावल भिगोया गया है, उसे फेंकें नहीं बल्कि उसी पानी में चावल पकाएं। चावल पकाने के बाद उसका माड़ न फेंकें। माड़ में पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उसे फेंकने के बजाय चावल के साथ पकाकर सेवन करना अधिक लाभकारी होता है। फोर्टिफाइड चावल का स्वाद साधारण चावल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अधिक पोषक तत्व होते हैं।
अन्न सहायता या AGRS, सभी NFSA कार्डधारकों को राशन वितरण से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। इसके लिए WhatsApp नंबर 9868200445 या IVRS कॉल 14457 का उपयोग किया जा सकता है। AAY और PHH कार्डधारक WhatsApp नंबर 9868200445 पर “Hi” भेज सकते हैं या 14457 पर कॉल करके अपनी पसंद की भाषा चुनकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
PVTG डाकिया योजना, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक पहल है, जिसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के घर-घर तक खाद्यान्न पहुँचाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत BSO या MO द्वारा स्वयं जाकर हर PVTG परिवार को हर माह 35 किलोग्राम पैड चावल, 1 किलोग्राम पैड चना दाल और 1 किलोग्राम पैड नमक निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर भी दी जाती है।
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